उत्तराखंड प्राथमिक अध्यापक भर्ती पद फिर मंडराया कोर्ट का खतरा
नियम से हटकर जारी परामर्श पत्र को लागू करने पर है सवाल
लंबे समय बाद उत्तराखंड में हो रही प्राथमिक अध्यापक भर्ती एक बार फिर विवादों में आ गई है और इस बार विवाद नियमावली को लेकर हो गया है जहां काउंसलिंग के अंतिम समय पर काउंसलिंग के दिन ही नियमावली के विपरीत एक आदेश पत्र पर अमल करते हुए कई योग्य विद्यार्थियों को बुलाकर वापस भेज दिया गया जिससे उनमें भारी आक्रोश है गौरतलब है कि 2 तारीख को अल्मोड़ा में प्राथमिक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग हुई थी और उसी दिन लिस्ट चेंज कर दी गई जिसकी वजह पर से आए किसी आदेश को बताया गया परंतु उस आदेश में नियम के विपरीत बातें लिखी थी प्राथमिक अध्यापक भर्ती की नियमावली में 20% पद ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं जो गणित वर्ग एवं जीव विज्ञान वर्ग से अलग है या इन विषय संयोजन से मैच ना होने पर उन्होंने प्रवेश परीक्षा विज्ञान के नाम से पास की हो is में मुख्यतः बीटेक बायोटेक bca अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं परंतु नियुक्ति के दिन ही इन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए और उस 20% में गणित के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया जिससे इनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया उपरोक्त संबंध में इन अभ्यर्थियों का कहना है भर्ती को नियम के अनुसार ही पूर्ण कराई जाए जो 20% pad उनके लिए आरक्षित है उन्हें दिए जाएं अन्यथा न्यायालय जाने के लिए विवश हो जाएंगे