उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में हुआ बड़ा आदेश
उपर्युक्त विषयक शासन की अधिसूचना संख्या 63365 दिनांक 14.09.2022 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट “ख” के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पद सम्मिलित किये गये हैं। उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर ) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003 के नियम 7 के अनुसार चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2 – इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया है, उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु यथाप्रक्रिया निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जायेगा।
अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।