
उत्तराखंड देश के उन राज्यों में से एक हो गया है जिसने धर्मांतरण को लेकर कानून बना दिया है। वही धर्मांतरण कानून को लेकर अब राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है।

धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी नें कहा की उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून की सख्त जरूरत थी यह देखने में आ रहा था कि लोगों को लालच, प्रलोभन आदि देकर तेजी के साथ धर्मांतरण करवाया जा रहा था। वहीं अब सख्त कानून राज्यपाल के अनुमोदन के बाद के लागू हो गया हैं।









