रुड़की
रुड़की में परिजनोनाज की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, हत्या करने वाले युवती के ही दोनों भाई थे उनके साथ ही तीन और लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा था। जिसके बाद अब कोर्ट के हत्या के इस मामले को ऑनर किलिंग मानते हुए तीनों को फांसी की सजा सुना दी है।
मामला 18 मई दो हजार अट्ठारह का है जब खानपुर शाहपुर निवासी प्रीति ने साल 2014 में पासी के गांव धर्मपुर के युवक बृजमोहन के साथ प्रेम विवाह कर लिया था यह प्रेम विवाह प्रीति के घरवालों को नामंजूर था। धीरे-धीरे प्रीति ने अब अपने घर से पूरे नाते भी तोड़ दिए थे क्योंकि घर वालों को प्रीति के प्रेम विवाह से दिक्कत थी इस वजह से वह भी अब अपने घर नहीं जाती थी लेकिन 18 मई 2018 को प्रीति अवधी पुर गांव में अपने मामा के घर आई थी और उसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने फावड़े और कुल्हाड़ी ओं से उसको मार कर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मृतिका के पति बृजमोहन ने प्रीति के दोनों भाइयों जिसमें कुलदीप अरुण और मेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जिसके बाद एडीजे कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई और अब जाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए कुलदीप अरुण और राहुल को दोषी करार दिया है साथ ही फांसी की सजा भी सुनाई है इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी सुनाया है।