नंदा गौरा योजना को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदेश भर में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कई बार लोग सवाल करते थे कि क्या नंदा गौरा योजना के लिए पिता का आय प्रमाण पत्र में आय 3 हजार होनी चाहिए, जिसके बाद सदन में भी यह सवाल प्रदेश सरकार से पूछा गया जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अभी जो आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है उसमें 3000 नहीं बल्कि 6 हजार का आय प्रमाण पत्र देना होता है इसके साथ ही अब पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।