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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के समस्त राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है इस राहत के तहत प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अब सभी रोगों का बिना किसी सीमा के उपचार मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार ने बकायदा इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है इस शासनादेश के तहत प्रदेश में बिना किसी सीमा के चिकित्सा उपचार राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा. इसमें धनराशि की कोई भी सीमा तय नहीं होगी, यानी कि उपचार में होने वाले किसी भी खर्चे को अब कर्मचारी आफ पेंशनर्स को नहीं देना होगा सीजीएचएस की दरों के तहत उनका भुगतान सरकार करेगी।
वही ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर सीसीएस की दरें उपलब्ध नहीं है वहां पर एम्स की दरों पर भुगतान किया जाएगा।
वहीं प्रदेश के स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार मिलेगा जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होगा उसका इलाज सीजीएस की दरों पर शुरू हो जाएगा और उसका सारा भुगतान सरकार करेगी।।
प्रदेश के बाहर गैर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भी उपचार मिलेगा
प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में भी उपचार राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा इसके लिए राजकीय सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर करवाना होगा।
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