
उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नही, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ वंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को और भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जिस राज्य में गौ रक्षा को लेकर जितना सख्त कानून है उस राज्य में भीड़ द्वारा हत्याओं के मामले भी उतनी ही ज्यादा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि डीजीपी के आदेश के बाद सभी 13 जनपदों की पुलिस को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि गौ तस्करी को लेकर जो लोगों की पेशेवर तौर पर शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में गौ तस्करी को रोकने एवं उसमें सक्रिय रहे अपराधियों को चिन्हित कर सभी पर सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे इसी क्रम में प्रत्येक जिले को गौ तस्करी में संलिप्त लिप्त लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है ।