
पुरोला में महापंचायत नहीं होनी चाहिए इसको लेकर महाधिवक्ता एसएन बाबुल कर ने एक याचिका डाली थी याचिका के बाद हाई कोर्ट नैनीताल ने प्रदेश सरकार से कई सवाल किए और उन्हें हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात दिखाई वहीं अब सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि,महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने याचिका को फर्जी व एकपक्षीय तथा राजनीति से प्रेरित करार देते हुए निरस्त निरस्त करने की प्रार्थना की। महाधिवक्ता ने बताया कि महापंचायत को आयोजकों ने खुद ही स्थगित कर दिया है। डीजीपी ने खुद इसकी जानकारी दी है। कहा कि याचिकाकर्ता को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तरकाशी के मामले का टिहरी गढ़वाल होने का उल्लेख किया है। एक पक्ष को आरोपित बनाया है जबकि दूसरे पक्ष के अपराधों को छिपाया है। हिंदू पक्ष पर आरोप लगाए हैं लेकिन उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि याचिका के बारे में फर्जी बयान दिए जा हैं। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई।