
प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण 1. रमेश तोमर 2 लुसून टोडरिया, 3. हरिओम भट्ट, 4. मोहन कैथोला, 5. बाबी पंवार 6 नितिन दत्त, 7, राम कण्डवाल की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०] [57 / 2023 अंधारा अंधारा 140147,188, 324 332, 353,427,341 व 34 भादसं0 1860 व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्समेटे अधिनियम अंतर्गत थाना कोतवाली जरिये विद्वान अधिवक्त श्री मनमोहन सिंह कर्णवाल, श्री अनिल कुमार शर्मा, अजय त्यागी, आशीष गुप्ता, दीपक गुप्ता यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्ता अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फंसाया गया है वे उपरोक्त पते के निवासी है उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह न्यायालय केआदेशानुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः उहें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई। 3. विवेचक थाना कोतवाली, जरिये अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता मनादुली लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास का विवरण अंकित किया गया है जो निम्न प्रकार हैअभियुक्त बॉबी पंवार के विरुद्ध1. मुअ०सं०] 40 / 2020 धारा 147,332,353,342 309 भा० द०सं०] 1860 थाना डालनवाला।2मु0अ0सं0 274 / 2002, धारा 147, 186 व 341 मा० द०सं० 1850 थाना डालनवाला3. मु०सं०] [56/2003. कोतवाली । धारा 147,186 188,283390 341 मा० द०सं०, 1860 थाना4 मु०अ०सं०] 57 / 2023 धारा 147, 186, 188,332,341, 34, 353, 427 मा0द0सं0 1860 धारा 3/4] लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा धारा 07 किमनल लॉ एमन्टमेटे अधिनियम अभियुक्त शुभम नेगी के विरूद्धमु००स०] [56/2003 कोतवाली धारा 147,186 188,283,3905 341 भा०द० सं०, 1860 थाना2 मु0अ0सं0 57/2023, धारा 147, 186, 188,332,341,34,353, 427 भा०प०सं० 1860 धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम तथा धारा 07 क्रिमनल लॉ एमन्डमेंट अधिनियम अभियुक्त नितिन दत्त के विरूद्ध।



